प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सुनवाई से बुधवार को इन्कार कर दिया।
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने दोनों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई नहीं किये जाने की शिकायत की थी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह कहते हुए सुश्री देव की याचिका खारिज कर दी कि न्यायालय चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के गुण-दोष की जांच नहीं कर सकता। आयोग ने श्री मोदी और श्री शाह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों में क्लीन चिट दे दी है।
न्यायालय ने सुश्री देव को आयोग के आदेश के खिलाफ नयी याचिका दायर करने को कहा। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतों पर सही या गलत फैसला कर लिया है। ऐसी स्थिति में इन आदेशों को चुनौती देने के लिए नयी याचिका दायर करनी होगी।