मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध गैर-कानूनी और असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय

एवं अन्य को नोटिस जारी किया है ।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मुस्लिम दम्पती की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस जारी किये।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध गैर-कानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसी प्रथा न केवल महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

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