भोपाल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील से एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। यहां की एक सेशंस कोर्ट ने साल 2022 में गो-तस्करी के शक में हुई एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के मामले में सभी 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान की अदालत ने अमरावती (महाराष्ट्र) के रहने वाले नाजिर अहमद की हत्या के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस हिंसक घटना में नाजिर अहमद की मौत हो गई थी, जबकि कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
