रायपुर। राजधानी रायपुर में होटल और बार परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। रायपुर कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा संबंधी जरूरी निर्देश दिए। बैठक का आयोजन सी-4 सिविल लाइन में किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने होटल और बार संचालकों को नियमों का पालन करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए। बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू सहित संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।
बैठक में होटल संचालकों को निर्देश दिया गया कि किसी भी गेस्ट को कमरा देने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही यह रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस जांच में सहयोग मिल सके। पुलिस ने विदेशी नागरिकों या मेहमानों के ठहरने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थाने को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
डीसीपी ने बार और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि तय समय के बाद बार या रेस्टोरेंट खुले नहीं रखे जाएं। इसके अलावा जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध बार लाइसेंस नहीं है, वहां शराब परोसने या सेवन की अनुमति नहीं दी जाए। पुलिस ने हुक्का और अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के सेवन पर पूरी तरह रोक रखने के निर्देश दिए। बार संचालकों को नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन नहीं होने देने को कहा गया।
पुलिस अधिकारियों ने होटल और बार परिसर के साथ स्टोरेज एरिया में CCTV कैमरे चालू हालत में रखने के निर्देश दिए। कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके अलावा किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, विशेषकर देह व्यापार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। पुलिस ने कहा कि आम रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़े नहीं किए जाएं। प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही ऐसे आयोजन, गाने या म्यूजिक से बचने के निर्देश दिए गए, जिससे विवाद की स्थिति बने या किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। यदि किसी होटल या बार में सेलिब्रिटी या किसी विशेष व्यक्ति का आयोजन किया जाता है तो इसकी जानकारी पहले पुलिस को देने और जरूरी अनुमति प्रक्रिया का पालन करने कहा गया।
डीसीपी ने निर्देश दिया कि होटल या बार परिसर में किसी भी तरह का विवाद, लड़ाई-झगड़ा या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल डायल 112 और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी जाए। इसके अलावा फायर सेफ्टी नियमों का पालन करने, अग्निशमन उपकरणों को चालू स्थिति में रखने और महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने होटल और बार संचालकों से अपील की कि वे सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करते हुए पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखें। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में नियमित निगरानी और जांच अभियान जारी रहेगा।
