आर्यन खान की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर समीर वानखेड़े की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट से मिला झटका

मुख्य समाचार राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर विचार करने के कारणों पर भी सवाल उठाया है और पूछा कि जब मामला मुंबई का है तो दिल्ली में उसकी सुनवाई क्यों हो? जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता समीर वानखेड़े से पूछा कि उनका मुकदमा दिल्ली में किस आधार पर विचारणीय है और क्या वाद का कारण राष्ट्रीय राजधानी में उत्पन्न हुआ है?

दरअसल, IRS अधिकारी एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली कंपनी ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ और ‘नेटफ्लिक्स’ के खिलाफ गुरुवार को एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनका गलत और मानहानिकारक चित्रण किया गया है, इसलिए उस वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए और उनके गलत चित्रण वाले अंश को सीरीज से हटाया जाय।
याचिका में संशोधन करने का आदेश

बार एंड बेंच के मुताबिक, समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बनाम रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जब जज ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल खड़े किए तो वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा, “इसे दिल्ली के दर्शक देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वेब सीरीज़ को दिल्ली में देखने के लिए प्रकाशित किया गया है, इसमें मेरी मानहानि हुई है।” इसके बाद कोर्ट ने वानखेड़े से कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन करें और यह दर्शाएँ कि वाद का कारण दिल्ली में उत्पन्न हुआ है।
वानखेड़े के क्या आरोप?

सुनवाई के दौरान रेड चिलीज़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और श्येल त्रेहान उपस्थित थे, जबकि नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर मौजूद थे। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित एक वेब सीरीज में उन्हें लेकर झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले तथ्य दिखाए गए हैं। उन्होंने वेब सीरीज के जरिए अपनी प्रतिष्ठा को कथित रूप से धूमिल करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा लगाने के अलावा ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स समेत अन्य को मुआवजे का आदेश देने का अनुरोध किया है।
दो करोड़ की मानहानि का दावा

वानखेड़े ने अपनी मानहानि के लिए हर्जाने को तौर पर दो करोड़ रुपये की मांग की है और कहा है कि इस रकम को वह कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान कर देंगे। वानखेड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं में से एक आदित्य गिरि ने दावा किया, ‘‘यह सीरीज मादक पदार्थ-निरोधक प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास खत्म होता है।’’
विवाद 2021 से जुड़ा है

बता दें कि वर्ष 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक वानखेड़े ने मुंबई में एक ड्रग छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। वह मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। इस सीरीज का निर्देशन आर्यन खान ने किया है, जबकि उनकी मां गौरी खान सीरीज की एक्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *