यूपी में संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब ले सकेंगे 16 दिन की स्पेशल लीव

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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदाकर्मियों के लिए राहतभरी खबर है। योगी सरकार ने एनएचएम में विशेष अवकाश संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन संविदा कर्मचारियों को 16 दिन की स्पेशल लीव मिल सकेगी। एनएचएम की स्टेट यूनिट से जारी आदेश के मुताबिक संविदा कर्मचारी स्वयं, अपने बेटे-बेटी या भाई-बहन की शादी के अलावा परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थितियों में विशेष अवकाश ले सकेंगे। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 16 दिन तय की गई है। कर्मचारियों को विशेष अवकाश के लिए जरूरी दस्तावेज भी दाखिल करने होंगे। फिर लीव बैलेंस के हिसाब से ये अवकाश दिया जाएगा।

मिशन की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई ने मानव संसाधन नीति में मेडिकल लीव से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी को अपने करीबी रिश्तेदारों की शादी से लेकर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने जैसे हालात के लिए विशेष अवकाश मिल सकेगा। इसके लिए कर्मचारी को कारण बताने के साथ ही जरूरी समय सीमा बताते हुए आवेदन करना होगा। विशेष अवकाश मिलने के बाद जरूरत के हिसाब से चिकित्सा प्रमाणपत्र, अस्पताल के रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र, शादी का प्रमाण या अन्य संबंधित दस्तावेज विभाग में जमा करने होंगे।
11508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में 60 साल तक की छूट

वहीं इससे पहले यूपी के परिषदीय स्कूलों में की जा रही 11508 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। शिक्षा मित्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है यानी वह 60 वर्ष की आयु होने पर भी आवेदन कर सकेंगे।अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश भेज दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नगर क्षेत्र के 11508 सहायक अध्यापकों के पदों पर चल रही चयन व नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षामित्रों की आयु सीमा में छूट को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्र पहले नियमित शिक्षकों की भांती काम कर रहे थे। फिर बाद में उन्हें वापस शिक्षामित्र के पद पर भेज दिया गया। वहीं उन्हें पूर्व में दो भर्तियों में भारांक व आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है। 69 हजार शिक्षक भर्ती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर सरकार को विचार करने को कहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट दी है। दूसरी ओर सामान्य अभ्यर्थी के लिए भर्ती में आयु एक जुलाई को 21 साल से 40 साल तक है। 2023 में शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल हो गई है। ऐसे में वे 60 साल के होने पर भी आवेदन कर सकते हैं।

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