केंद्र ने लंबित पेंशन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए मंत्रालयों को दिए निर्देश, 18 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान

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पंचकूला, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने विशेष अभियान 3.0 के तहत 18 अगस्त, 2026 तक लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों, दावों और अन्य मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने भी विभाग के दिशा-निर्देश अपने सभी संस्थानों, प्रयोगशालाओं और इकाइयों को अनुपालन के लिए भेज दिए हैं।

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण का औसत समय मई 2026 में घटकर 21 दिन रह गया, लेकिन मूल कारणों के विश्लेषण में कई श्रेणियों के पेंशन संबंधी मामले लंबे समय से लंबित पाए गए। इनमें साधारण पारिवारिक पेंशन के स्थान पर अतिरिक्त या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, अनुग्रह राशि, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भत्ता, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी), केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के तहत पेंशन संशोधन, पारिवारिक पेंशन के बकाये, बैंक अथवा पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली बदलने के बाद लंबित भुगतान तथा पीपीओ में जन्म तिथि दर्ज नहीं होने के कारण अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पाने जैसे मामले शामिल हैं।

विभाग ने मंत्रालयों और विभागों को 31 जुलाई 2024 तक देय लेकिन अब तक लंबित मामलों की पहचान कर उनका स्वतः संज्ञान लेते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत तभी बंद की जाएगी जब उसका पूर्ण और संतोषजनक समाधान हो जाए। अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

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