गया है।
पांच वर्ष पहले के इस मामले में सेबी ने एनएसई के तत्कालीन सीईओ रवि नारायण व चित्रा रामकृष्ण को दोषी पाया है। उन्हें संबंधित कालावधि में पाए गए वेतन का 25 फीसदी रकम डेढ़ महीने में जुर्माने के रूप में जमा करने का आदेश दिया गया है।
महालिंगम द्वारा मंगलवार को 104 पन्नों में दिए गए आदेश में इस घोटाले का संज्ञान लिया गया। जुर्माने की रकम एनएसई को जमा करना होगा। यह रकम 1,000 करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। यह रकम निवेशकों की सुरक्षा और शिक्षा निधि (आईपीईएफ) में जमा किया जाएगा। 624।89 करोड़ रुपए का जुर्माना व एक अप्रैल 2014 से वार्षिक 12 प्रतिशत का ब्याज देने के लिए कहा गया है। सेबी के नये आदेश के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगले छह महीने तक नहीं कर पाएंगी। एनएसई के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ रवि नारायण ने 2010-11 में और 2012-13 के तीन वर्ष तक जबकि पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ चित्रा रामकृष्णा को 2013-14 के वित्त वर्ष में मिले वेतन का 25 फीसदी रकम जुर्माने के रूप में जमा करने के लिए कहा गया है।