सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ी: शराब घोटाले में हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की दी राह में दीवार

प्रादेशिक मुख्य समाचार

बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व राज्य सेवा अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रह चुकीं सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की ओर से दायर अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई की. एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की ओर से गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सौम्या हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर 8 जनवरी को हुई सुनवाई में राज्य शासन ने अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. आज पक्ष रखने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

इस प्रकरण में ईडी पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुकी है. इसके बाद ईओडब्ल्यू ने अपने मामले में उन्हें हिरासत में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट के तहत विशेष अदालत में आवेदन दिया है. इससे उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर स्थिति और गंभीर हो गई है. गिरफ्तारी से राहत पाने के उद्देश्य से सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत की मांग की थी.

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