धमतरी। माकरदोना हत्याकांड का खुलासा हो गया है, पुलिस ने बताया कि 25.10.2025 को ग्राम माकरदोना बेहड़ापारा में एक युवक भानूप्रताप मण्डावी (उम्र 24 वर्ष, साकिन झुरातराई, थाना मगरलोड) की अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से प्राणघातक वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राकेश मण्डावी की रिपोर्ट पर थाना केरेगांव में तत्काल मर्ग क्रमांक 39/25 धारा 194 बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम और थाना केरेगांव पुलिस द्वारा किया गया। डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु को हॉमिसाइडल (हत्या) पाया गया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसी धारदार हथियार से प्राणघातक वार कर हत्या की गई है। तथ्य उजागर होने पर थाना केरेगांव में अपराध क्रमांक 26/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
एसपी के मार्गदर्शन में थाना केरेगांव पुलिस, सायबर टीम एवं एफएसएल टीम द्वारा लगातार तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ के दौरान संदेही मुकेश विश्वकर्मा एवं उसके ससुर दुर्जन विश्वकर्मा की भूमिका सामने आई। दोनों से साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के तहत पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी मुकेश विश्वकर्मा ने अपने बयान में बताया कि उसने पारिवारिक विवाद एवं पत्नी से जुड़ी आपसी रंजिश के चलते मृतक भानूप्रताप पर चाकू से वार किया। उसके ससुर दुर्जन विश्वकर्मा ने भी घटना के दौरान मृतक पर दो बार चाकू से हमला किया।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
