नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने 2021 में मंगलागिरी में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के केंद्रीय कार्यालय में कथित रूप से तोड़फोड़ करने से संबंधित मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की विजयवाड़ा पूर्व इकाई के समन्वयक देवीनेनी अविनाश समेत कई नेताओं को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी।
इससे पहले, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसी मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
श्री अविनाश पर अक्टूबर 2021 में वाईएसआरसीपी शासन के दौरान मंगलागिरी में सत्तारूढ़ तेदेपा के केंद्रीय कार्यालय एनटीआर भवन में कथित रूप से तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया था। वह पिछले साल सितंबर से अंतरिम संरक्षण में हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 2021 में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के उंडावल्ली आवास में कथित तोड़फोड़ के सिलसिले में पूर्व मंत्री एवं विधायक जोगी रमेश को भी अग्रिम जमानत दे दी।
श्री अविनाश की तरह ही श्री रमेश भी अंतरिम संरक्षण में थे। उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि किसी भी तरह का सहयोग न करने पर जमानत आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को अपने पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया और जांच अधिकारी को सूचित किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी गयी।
श्री अविनाश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कथित घटना तीन साल पहले हुई थी और इसमें 88 लोग शामिल थे, इसके बावजूद सत्तारूढ़ सरकार में बदलाव के बाद ही नयी जांच शुरू हुई। उन्होंने तर्क दिया कि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता के चोटों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और सीसीटीवी फुटेज में उनके मुवक्किल की पहचान नहीं की गयी है।
आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने हालांकि याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने मोबाइल फोन का विवरण देने में विफल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्री अविनाश ने देश छोड़ने का प्रयास किया, हालांकि श्री सिब्बल ने इस दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल ने केवल देश के भीतर ही यात्रा की थी और जागरूकता की कमी के कारण न्यायालय को सूचित करने में विफल रहे।
उच्चतम न्यायालय का अग्रिम जमानत आदेश नंदेपु जगदीश, मन्यम जगदीश और गडेला सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों पर भी लागू होगा।
