IAS कोचिंग संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट की गाज, छात्रों की जान की परवाह न करने पर फटकार

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दिल्ली में आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक ऑनलाइन क्लास ही चलाई जाएं। अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर अभ्यर्थियों की जिंदगी से खेल रहे हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर पढ़ते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है कि कैसे सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। बेंच ने कहा कि यह घटना आंखें खोलने वाली है।

सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करने की सूरत में किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।

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