यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए आधार कार्ड बनावाने या फिर पुराने आधार को अपडेट करवाने के नियमों में बदलाव किया है। अब आधार में नाम, पता और फोटो में बदलाव के लिए नई शर्तों को पूरी करनी होगी। यूआईडीएआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास गलती से दो या अधिक आधार नंबर बन गए हैं, तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही वैलिड होगा और बाकि सभी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
नई शर्तें लागू होने के बाद अब आधार बनावाने या फिर उसमें बदलाव करने के लिए चार जरूरी डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत करने होंगे। इन चार दस्तावेज में पहचान प्रमाण पत्र, आवसीय प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और रिलेशन का प्रमाण शामिल हैं।
इसके तहत आप पासपोर्ट, पैन कार्ड (ई-पैन कार्ड भी वैलीड), वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी/ सरकारी उपक्रम की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशनभोगी पहचान कार्ड, केंद्रीय स्वास्थ्य योजना/ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड को दस्तावेज के तौर पर दिखा सकते हैं।
स्कूल के मार्कशीट, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज जिसमें आपकी जन्मतिथि दर्ज हो, राज्य या केंद्र सरकार का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि हो, का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आवसीय प्रमाण पत्र के रूप में आप बिजली/पानी/ गैस या लैंडलाइन बिल ( जो तीन महीने से कम पुराना हो), बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट (रजिस्टर्ड), पेंशन दस्तावेज, राज्य/केंद्र सरकार की ओर से जारी आवासीय प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
यह बदलाव भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक, पांच वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे- लंबी अवधी के वीजा पर भारत में रह रहे लोगों पर लागू होगा। विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्ड रखने वालों को विदेशी पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता सर्टिफिकेट या एफआरआरओ से मिला निवासी परमिट जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
यूआईडीएआई ने 14 जून 2026 तक फ्री ऑनलाइन अपडेट सुविधा जारी रखी है। अकाउंट बनाकर myAadhaar portal में लॉगिन करें। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई फाइल अपलोड करें। आवश्यक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या ओटोपी सुविधा का उपयोग करें। अपडेट पूरा होने के बाद ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।
