महासमुंद। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अनियमितता और शासकीय राशि के नुकसान के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरपुर, जिला महासमुंद से जुड़े मामले में प्रभारी प्राचार्य उमा ठाकुर और सहायक ग्रेड-2 नारायण प्रसाद निर्मलकर और अकील मोहम्मद खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, सहायक ग्रेड-2 नारायण प्रसाद निर्मलकर पर जुलाई 2024 के वास्तविक वेतन भत्तों में अत्यधिक वृद्धि कर वेतन देयक के जरिए कोषालय से आहरण एवं संवितरण करने तथा मई 2025 से जनवरी 2026 तक के नियमित वेतन देयकों में मूल वेतन और भत्तों में ऑनलाइन बिल तैयार कर राशि बढ़ाने और ई-बिल के माध्यम से भुगतान कराने का आरोप है।
आदेश में इसे फ्रॉड, शासकीय नियमों की उपेक्षा और मिलीभगत के जरिए शासकीय धन को नुकसान पहुंचाने का मामला बताया गया है।
इसी प्रकरण में प्रभारी प्राचार्य उमा ठाकुर और सहायक ग्रेड-2 अकील मोहम्मद खान को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
