कोरबा. प्रसूता अंजली सिंह की मौत के मामले में परिजन, ग्रामीण व विभिन्न संगठन जांच व कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस बीच मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर टीम ने श्वेता हास्पिटल व न्यू कोरबा हॉस्पिटल (एनकेएच) का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं होना पाया गया था. जिस पर अस्पताल प्रबंधनों से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया था. मामले में जवाब से असंतुष्ट विभाग ने श्वेता हास्पिटल का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एनकेएच पर भी जुर्माना की कार्रवाई की गई है.
कोरबा के रजगामार रोड़ स्थित श्वेता हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल में निरीक्षण दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्थान में पाई गई अनियमितता और नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के उलंघन तथा नोटिस का जवाब असंतोषप्रद पाए जाने पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है. इसके साथ ही श्वेता हॉस्पिटल के लाइसेंस को 1 से 15 जुलाई तक निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में चिकित्सकीय संस्थान में किसी प्रकार की चिकित्सकीय सेवायें संचालित करने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह न्यू कोरबा हॉस्पिटल चिकित्सकीय संस्थान में पाई गई अनियमिता तथा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने पर सीएमएचओ द्वारा नियमों के तहत जुर्माना अधिरोपित किया गया है.
